1-दुर्घटना में इलाज हेतु वैधानिक सदस्यों को ही यह आर्थिक सहयोग किया जाएगा।
2-सदस्यता हेतु प्राप्त दान की अधिकतम 50% धनराशि ही इलाज हेतु आर्थिक सहयोग में ख़र्च किया जा सकेगा।
3-यह सहयोग भी ज़िला कार्यकारिणी की संस्तुति और स्तरीय निरीक्षण के बाद की जाएगी।
4-यह सहयोग सीधे संबंधित अस्पताल के खाते में की जाएगी। विषम परिस्थितियों में संबंधित के खाते में भी किया जा सकेगा।
5-यह सहयोग सिर्फ़ दुर्घटना में ही किया जाएगा।बीमारी आदि में इस धनराशि का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
6-यह सहयोग 1,00,000/- या अधिक ख़र्च की दशा में अधिकतम 25,000/- का ही सहयोग किया जाएगा। भविष्य में संसाधन उपलब्धता की स्थिति में यह धनराशि बढ़ाई जा सकेगी।