मनिहार वेलफेयर सोसाइटी अपने सम्मानित सदस्यों,पदाधिकारियों और समुदाय के भविष्य के लिए सदैव चिंतित रहता है। इसके लिए आकस्मिक दुर्घटना सहयोग शुरू करने जा रहा है। जिसमें मनिहार वेलफेयर सोसाइटी अपने सदस्यों और पदाधिकारियों को उनकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में उनके परिवार के नॉमिनी को सोसाइटी के जुड़े अन्य सभी सदस्यों द्वारा सोसाइटी के अपील पर निर्धारित न्यूनतम धनराशि सीधे दिवंगत सदस्य के नामिनी के खाते में आर्थिक सहयोग कराएगी। सभी सदस्यों को आर्थिक सहयोग भेजकर सोसाइटी के वेबसाइट पर ट्रांजेक्शन डिटेल्स भरते हुए ट्रांजेक्शन रसीद अपलोड करना अनिवार्य होगा।
सभी सदस्यों और पदाधिकारियों को मनिहार वेलफेयर सोसाइटी की आकस्मिक सहयोग नियमावली की शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा।
1. मनिहार वेलफेयर सोसाइटी का यह सहयोग कार्यक्रम पूर्ण रूप से स्वैच्छिक है।
2. उत्तर प्रदेश में निवास करने वाला मनिहार समुदाय का कोई भी व्यक्ति मनिहार वेलफेयर सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण कर योजना का लाभ ले सकता है।
3. सभी सदस्यों और पदाधिकारियों को मनिहार वेलफेयर सोसाइटी को ₹50/- का वार्षिक दान कर सदस्यता लेना अनिवार्य होगा।
4. प्रत्येक वर्ष सोसाइटी को ₹50/- रुपए वार्षिक दान देने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। अर्थात सोसाइटी की वैधानिक सदस्यता बनाए रखने के लिए सोसाइटी को वार्षिक दान दिए हुए 1 वर्ष पूरे होने के बाद 15 दिन के अंदर पुनः ₹50/- वार्षिक दान देकर अपनी सदस्यता बरक़रार रखना होगा।
5. कोई भी सदस्य या पदाधिकारी सोसाइटी को दी गई वार्षिक दान की राशि की वापसी के लिए कभी कोई दावा नहीं करेगा।
6. “जो सहयोग करेगा, वही लाभ प्राप्त करेगा” के आधार पर सोसाइटी द्वारा सदस्य की मृत्यु होने पर सहयोग के लिए अपील किया जाएगा।
7. इसमें सदस्यता ग्रहण करने वाले मनिहार समुदाय के सदस्य अथवा पदाधिकारी को बिना गैप या ब्रेक किये स्वेच्छा से प्रत्येक सहयोग नामिनी के खाते में अदा करना आवश्यक होगा।
8. वर्तमान में न्यूनतम सहयोग धनराशि मात्र ₹100/- तय की गई है। कोई सदस्य स्वेच्छा से इससे भी अधिक धनराशि का सहयोग कर सकता है । भविष्य में सहयोग राशि घटाने या बढ़ाने का अधिकार सोसाइटी को होगा।
9. यदि किसी सदस्य अथवा पदाधिकारी के सहयोग में किसी माह गैप या ब्रेक हो जाता है,तो उसे लाभ नहीं दिया जाएगा, परन्तु एक वर्ष के पश्चात नियमानुसार किए गए निरंतर 90% सहयोग होने की दशा में सहयोग लाभ प्रदान किया जाएगा।
10. किसी भी सदस्य या पदाधिकारी को पूर्व में दिए गए सहयोग को वापस प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।उसे लाभ प्राप्त करने के लिए पुन: नये सिरे से सहयोग प्रारम्भ करना आवश्यक होगा।
11. समस्त सदस्यों की लॉक इन पीरियड 10 माह रहेगा। लॉक इन पीरियड में जारी समस्त सहयोग करना अनिवार्य है। लॉक इन पीरियड 10 माह से तात्पर्य है कि यदि कोई सदस्य 1 जनवरी को नियमानुसार रजिस्ट्रेशन किया, यदि उसी वर्ष उसकी मृत्यु 31 अक्टूबर की रात 12 बजे से पूर्व तक हो जाती है तो, उसके नॉमिनी को सहयोग प्राप्त नहीं होगा।
12. किसी भी सदस्य अथवा पदाधिकारी को निरंतर बिना गैप/ब्रेक किये 10 सहयोग या 10 माह सहयोग के बाद ही वैध माना जाएगा, अर्थात यदि कोई सदस्य या पदाधिकारी जनवरी माह से अपना सहयोग आरम्भ करता है,तो वह सदस्य अथवा पदाधिकारी नवंबर माह में सहयोग पाने का हक़दार होगा।
13. वैधता तिथि माह के अंतिम कार्य दिवस को माना जाएगा। अर्थात यदि कोई सदस्य/पदाधिकारी माह के बीच में सदस्यता लेता है, तो उसकी वैधता की गणना अगले माह के प्रथम कार्य दिवस से की जाएगी ।
14. किसी भी सदस्य या पदाधिकारी को 10 सहयोग या 10 माह की वैधता के बाद ही सहयोग किया जाएगा। किसी भी सदस्य या पदाधिकारी के सहयोग करने मात्र से ही वह पात्र नहीं माना जाएगा ना ही उसके नॉमिनी सहयोग के लिए दावा कर सकेंगे।
15. मनिहार वेलफेयर सोसाइटी की सदस्यता आवेदन में दिए गये विवरण में यदि कोई विवरण झूठ या असत्य पाया जाता है,तो भी संबंधित सदस्य /पदाधिकारी सहयोग प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकेंगे और पूर्व में किए गए सहयोग की वापसी का अधिकार भी नहीं होगा।
16. मनिहार वेलफेयर सोसाइटी का निर्णय अंतिम माना जाएगा।किसी घटना के ज़िला स्तरीय टीम के स्थलीय सत्यापन के बाद ही सोसाइटी के निर्णय के अनुसार संबंधित सदस्य या पदाधिकारी को पात्र पाए जाने की स्थिति में ही सहयोग प्रदान किया जाएगा।
17. किसी भी सदस्य या पदाधिकारी या उसके नामिनी वैधानिक रूप से किसी सहयोग के वापसी या प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकेंगे।
18. मनिहार वेलफेयर सोसाइटी का प्रयास होगा कि संबंधित सदस्य पदाधिकारी को अधिकतम एक सप्ताह के अंदर सहयोग प्रदान करा दिया जाए।
19. सहयोग के दौरान या उसके बाद यदि किसी सदस्य द्वारा गलती से अधिक राशि किसी सहयोग हो रहे/हो चुके नॉमिनी के खाते में भेज दिया तो उचित साक्ष्य प्रस्तुत करने पर नॉमिनी द्वारा वो धनराशि सीधे उस सदस्य के खाते में वापस करना पड़ेगा। ग़लती से भेजी हुई धनराशि को वापस कराने की गारंटी सोसाइटी नही लेगी किन्तु वापस करवाने हेतु सार्थक और पूर्ण प्रयास करेगी।
20. यदि किसी सदस्य द्वारा सदस्य बनने के बाद सहयोग नहीं किया गया या कुछ महीने/वर्षों सहयोग करने के बाद 1 या 1 से अधिक सहयोग छोड़ दिया, परिणामस्वरूप 90% सहयोग के दायरे में भी नहीं आता है या अवैधानिक हो जाता है, ऐसी स्थिति में लगातार 10 माह सहयोग करके और 10 माह का समय पूरा करके पुनः वैधानिक सदस्यता प्राप्त कर सकता है।
21. किसी सदस्य द्वारा आत्महत्या की स्थिति में कोई आर्थिक सहयोग हेतु अपील नहीं की जाएगी। आत्महत्या के अलावा सभी तरह के मृत्यु पर आर्थिक सहयोग की अपील की जाएगी।
22. यदि सदस्य द्वारा बनाए गए नॉमिनी ने ही ख़ुद सदस्य की हत्या की है तो, ऐसी स्थिति में नॉमिनी को आर्थिक मदद नहीं किया जायेगा। ऐसे परिस्थिति में आवश्यकता पड़ने पर अपने स्वविवेक से संस्थापक मंडल दिवंगत सदस्य के यथोचित नॉमिनी का चयन करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
23. मनिहार वेलफेयर सोसाइटी सीधे दिवंगत सदस्य के नॉमिनी के खाते में आर्थिक सहयोग करवाती है, इसलिए सहयोग प्राप्त करने हेतु किसी व्यक्ति या सदस्य के पास किसी भी प्रकार की न्यायिक चुनौती देने का अधिकार नहीं होगा।
24. यदि कोई भी सदस्य मनिहार वेलफेयर सोसाइटी के ख़िलाफ़ दुष्प्रचार या अफ़वाह फैलाता है या बिना साक्ष्य या आकड़े प्रस्तुत किए आरोप लगाता है तो, सोसाइटी उसकी सदस्यता रद्द करने व विधिक कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगी।
25. यदि मनिहार वेलफेयर सोसाइटी के किसी पदाधिकारी के साथ कोई सदस्य अभद्र व्यवहार करते हुए या सोसाइटी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो, पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर उक्त सदस्य की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी।
26. सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु सोसाइटी के आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुपों में जुड़ कर सूचनाओं से अपडेट रहना होगा। सूचना के अभाव में यदि किसी सदस्य की वैधानिकता पर कोई प्रभाव पड़ता है तो, वह सदस्य स्वयं ज़िम्मेदार होगा।
27. मनिहार वेलफेयर सोसाइटी के सभी सदस्यों की सूची वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी।
28. दिवंगत सदस्य के नॉमिनी को सदस्यों द्वारा किए गए समस्त आर्थिक मदद का विवरण वेबसाइट के सहयोग सूची में सार्वजनिक ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा।
29. ब्लॉक/ज़िला पदाधिकारियों की सहायता से परिवार द्वारा दिवंगत सदस्य की सूचना निर्धारित डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हुए वेबसाइट पर फॉर्म भरकर भेजना होगा या दिवंगत सदस्य की सूचना सीधे हेल्पलाइन के व्हाट्सएप पर भेजना होगा।
30. दिवंगत सदस्य की सूचना उसी दिन वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। वेबसाइट पर दिवंगत सदस्य की सूचना दर्ज करने के लिए हर माह 1 से 25 तारीख तक ही लिंक खुला रहेगा।
31. वेबसाइट पर प्रतिदिन जो भी दिवंगत सदस्य की सूचना दर्ज होगा, उसका विवरण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रहेगा।
32. हर माह 1 से 25 तारीख़ तक जितने वैधानिक दिवंगत सदस्यों की सूचना वेबसाइट पर आई रहेगी।उन सभी की 26 से 30 तारीख़ तक स्थलीय सत्यापन कराया जाएगा। स्थलीय सत्यापन का तात्पर्य संबंधित ज़िले के ज़िला पदाधिकारी दिवंगत सदस्य के घर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए मृत्यु प्रमाण पत्र, दिवंगत सदस्य का आधार कार्ड, नॉमिनी का आधार कार्ड, बैंक पासबुक प्राप्त करेंगे व स्थलीय सत्यापन आख्या भरेंगे।ये सभी डॉक्यूमेंट्स सहयोग अलर्ट के साथ pdf बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जायेगा।
33. हर माह स्थलीय सत्यापन के उपरांत 1 से 15 तारीख़ तक सहयोग अलर्ट चलेगा। अर्थात हर माह 1 से 15 तारीख़ तक आप अपना आर्थिक सहयोग सीधे दिवंगत सदस्य के नॉमिनी के खाते में भेजेंगे। जिस माह वेबसाइट/हेल्पलाइन पर कोई मृत्यु की सूचना नहीं आयेगा उस माह कोई सहयोग नहीं करना होगा।
34. पंजीकरण 10 फरवरी,2025 से प्रारंभ है। वैधानिक सदस्यता के लिए लॉक इन पीरियड 10 माह है। इसलिए 10 फरवरी से 15 फरवरी 2025 तक रजिस्ट्रेशन करने वाले सदस्य 01 दिसंबर 2025 से वैध मानें जाएंगे। इसके बाद रजिस्ट्रेशन करने वाले सदस्यों की वैधानिकता रजिस्ट्रेशन करने के अगले महीने के पहले कार्य दिवस से प्रारंभ होगा। सहयोग की स्थिति में दिवंगत सदस्य की सूचना हेतु 01 दिसंबर 2025 से वेबसाइट पर लिंक खुलेगा। सहयोग करने की की स्थिति में पहला सहयोग 01 जनवरी 2026 से 15 जनवरी 2026 के बीच किया जाएगा।
35. सदस्यों द्वारा दिए गए ₹50/- वार्षिक दान को सोसाइटी निम्नलिखित कार्यों में ख़र्च करेगा।
अ. वेबसाइट के निर्माण और संचालन में।
ब. मोबाइल ऐप बनवाने और संचालन में।
स. ज़िला और प्रदेश कार्यालय ख़र्च हेतु।
द. प्रदेश पर नियुक्त स्टाफ को मानदेय हेतु।
य. दिवंगत सदस्य के घर स्थलीय सत्यापन में।
र. प्रचार प्रसार और सदस्यता अभियान में।
ल. सदस्यों को दुर्घटना होने पर 1,00,000/- या उससे अधिक के ख़र्च पर अधिकतम 25,000/- का सहयोग।
सहयोग के लिए आवश्यक अहर्ता :-
1-उत्तर प्रदेश में निवास करने वाला मनिहार समुदाय का व्यक्ति हो।
2-मनिहार वेलफेयर सोसाइटी का सदस्य हो।
3-जिसकी उम्र 18 वर्ष से 55 वर्ष के बीच हो।
(आधार कार्ड मे अंकित उम्र ही वैध मानी जाएगी।)
4-किसी असाध्य रोग से ग्रसित न हो।
5-सोसाइटी की अपील पर निरन्तर सभी सहयोग करना अनिवार्य है।
सहयोग के समय आवश्यक प्रपत्र :-
1- दिवंगत सदस्य के आधार कार्ड की फोटो कॉपी।
2-नामिनी के आधार कार्ड की फोटो कॉपी।
3-नामिनी के पासबुक की फोटो कॉपी
4-मनिहार वेलफेयर सोसाइटी का सदस्यता प्रमाणपत्र।
5-एक पासपोर्ट फोटो।
6-मृत्यु प्रमाणपत्र।
7-ज़िला टीम का स्थलीय सत्यापन प्रपत्र।
नोट -भविष्य में ज़रूरतों को देखते हुए नियमों में परिवर्तन का अधिकार मनिहार वेलफेयर सोसाइटी के पास सुरक्षित होगा। विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार संस्थापक सदस्यों के पास सुरक्षित होगा।
किसी भी निर्णय की स्थिति में वेबसाइट पर अपलोड नियमावली की प्रति ही मान्य होगी।