मनिहार वेलफेयर सोसाइटी अपने सम्मानित सदस्यों और पदाधिकारियों के भविष्य के लिए सदैव चिंतित रहता है। इसके लिए जल्द ही आकस्मिक दुर्घटना सहयोग शुरू करने जा रहा है। जिसमें मनिहार वेलफेयर सोसाइटी अपने सदस्यों और पदाधिकारियों को उनकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में उनके परिवार के नॉमिनी को सोसाइटी के जुड़े अन्य सभी सदस्यों द्वारा सोसाइटी के आवाहन पर निर्धारित न्यूनतम धनराशि सीधे दिवंगत सदस्य के नामिनी के खाते में आर्थिक सहयोग कराएगी। सभी सदस्यों को आर्थिक सहयोग भेजकर वेबसाइट पर ट्रांजेक्शन डिटेल्स भरते हुए ट्रांजेक्शन रसीद अपलोड करना भी अनिवार्य होगा। सभी सदस्यों और पदाधिकारियों को मनिहार वेलफेयर सोसाइटी की आकस्मिक सहयोग नियमावली की शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा।
मनिहार वेलफेयर सोसाइटी का यह सहयोग/दान कार्यक्रम पूर्ण रूप से स्वैच्छिक है। सभी सदस्यों और पदाधिकारियों को मनिहार वेलफेयर सोसाइटी की वार्षिक सदस्यता लेना अनिवार्य होगा।कोई भी सदस्य या पदाधिकारी सहयोग /दान की गई सहयोग राशि को कभी वापसी के लिए कोई दावा नहीं करेगा। “जो सहयोग करेगा, वही लाभ प्राप्त करेगा” के आधार पर सहयोग/दान प्रदान किया जाएगा।इसमें सदस्यता ग्रहण करने वाले मनिहार समुदाय के सदस्य अथवा पदाधिकारी को बिना गैप या ब्रेक किये स्वेच्छा से प्रत्येक सहयोग/दान नामिनी के खाते में अदा करना आवश्यक होगा। वर्तमान में न्यूनतम सहयोग/दान धनराशि मात्र ₹50 तय की गई है। भविष्य में सहयोग राशि घटाने या बढ़ाने का अधिकार सोसाइटी को होगा।यदि किसी सदस्य अथवा पदाधिकारी के सहयोग/दान में किसी माह गैप या ब्रेक हो जाता है,तो उसे लाभ नहीं दिया जाएगा, परन्तु नियमानुसार किए गए 90% सहयोग होने की दशा में सहयोग लाभ प्रदान किया जाएगा। कोई भी सदस्य या पदाधिकारी दिए गए सहयोग या दान को वापस प्राप्त करने का अधिकारी भी नहीं होगा।उसे लाभ प्राप्त करने के लिए पुन: नये सिरे से सहयोग/दान प्रारम्भ करना आवश्यक होगा। किसी भी सदस्य अथवा पदाधिकारी को निरंतर बिना गैप/ब्रेक किये 10 सहयोग या 10 माह सहयोग/दान के बाद ही वैध माना जाएगा, अर्थात यदि कोई सदस्य या पदाधिकारी जनवरी माह से अपना सहयोग/दान प्रारंभ करता है,तो वह सदस्य अथवा पदाधिकारी नवंबर माह में सहयोग/दान पाने का हक़दार होगा। वैधता तिथि माह के अंतिम कार्य दिवस को माना जाएगा। अर्थात यदि कोई सदस्य/पदाधिकारी माह के बीच में सदस्यता लेता है, तो उसकी वैधता की गणना अगले माह के प्रथम कार्य दिवस से की जाएगी । किसी भी सदस्य या पदाधिकारी को 10 सहयोग या 10 माह की वैधता के बाद ही सहयोग किया जाएगा। किसी भी सदस्य या पदाधिकारी के सहयोग/दान करने मात्र से ही वह पात्र नहीं माना जाएगा ना ही उसके नॉमिनी सहयोग/दान के लिए दावा कर सकेंगे। कोई भी सदस्य या पदाधिकारी यदि मनिहार वेलफेयर सोसाइटी के समानांतर किसी दूसरी ट्रस्ट, सोसाइटी, तंज़ीम आदि की सदस्यता ग्रहण करता है या भविष्य में सदस्य पाया जाता है तो, उसे लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा।मनिहार वेलफेयर सोसाइटी की सदस्यता आवेदन में दिए गये विवरण में यदि कोई विवरण झूठ या असत्य पाया जाता है,तो भी संबंधित सदस्य /पदाधिकारी दान प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकेंगे और पूर्व में किए गए सहयोग की वापसी का अधिकारी भी नहीं होगा। किसी भी सदस्य या पदाधिकारी या उसके नामिनी वैधानिक रूप से सहयोग/ दान वापसी या प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकेंगे।मनिहार वेलफेयर सोसाइटी का निर्णय अंतिम माना जाएगा।किसी घटना के ज़िला स्तरीय टीम के स्थलीय सत्यापन के बाद ही सोसाइटी के निर्णय के अनुसार संबंधित सदस्य या पदाधिकारी को पात्र पाए जाने की स्थिति में ही सहयोग/दान प्रदान किया जाएगा। मनिहार वेलफेयर सोसाइटी का प्रयास होगा कि संबंधित सदस्य पदाधिकारी को अधिकतम एक सप्ताह के अंदर सहयोग/दान प्रदान कर दिया जाए।
सहयोग के समय आवश्यक प्रपत्र :-
1-आधार कार्ड की फोटो कॉपी।
2-मनिहार वेलफेयर सोसाइटी का सदस्यता प्रमाणपत्र।
3-एक पासपोर्ट फोटो।
4-मृत्यु प्रमाणपत्र।
5-ज़िला टीम का स्थलीय सत्यापन।
नोट -मनिहार वेलफेयर सोसाइटी भविष्य में अपने वैधानिक सदस्यों को मार्ग दुर्घटना,गंभीर बीमारी के इलाज हेतु और बच्चों के लिए उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/सिविल सर्विसेज आदि की पढ़ाई हेतु सहयोग कराने का प्रयास करेगा।
मनिहार वेलफेयर सोसाइटी
95 8080 2500