आकस्मिकता सहयोग नियमावली
मनिहार वेलफेयर सोसाइटी अपने सम्मानित सदस्यों, पदाधिकारियों एवं समुदाय के लोगों के भविष्य को लेकर सदैव चिंतित रहती है। इसके लिए वह आकस्मिक दुर्घटना योजना संचालित कर रही है। जिसमें सोसाइटी इस योजना के सदस्यों के परिवार के नामित व्यक्ति को उनकी मृत्यु की स्थिति में सोसाइटी की अपील पर इस योजना से जुड़े अन्य सभी सदस्यों द्वारा निर्धारित न्यूनतम राशि सीधे दिवंगत सदस्य के नामित व्यक्ति के खाते में स्थानांतरित कराकर आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। सभी सदस्यों को वित्तीय सहायता भेजना तथा लेनदेन विवरण भरकर लेनदेन रसीद सोसाइटी की वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
सभी सदस्यों को मनिहार वेलफेयर सोसाइटी की आकस्मिक दुर्घटना सहायता नियमावली की शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
1. मनिहार वेलफेयर सोसाइटी का यह सहयोग योजना पूर्णतः स्वैच्छिक है।
2. उत्तर प्रदेश में रहने वाला मनिहार समुदाय का कोई भी व्यक्ति मनिहार वेलफेयर सोसाइटी की इस योजना की सदस्यता लेकर योजना का लाभ उठा सकता है।
3. "जो सहयोग करेगा उसे ही लाभ होगा" के आधार पर सोसाइटी किसी सदस्य की मृत्यु की स्थिति में सहयोग की अपील करेगी।
4. इसमें सदस्यता लेने वाले मनिहार समुदाय के सदस्य को बिना किसी अंतराल या ब्रेक के स्वेच्छा से प्रत्येक योगदान नामित व्यक्ति के खाते में भुगतान करना होगा।
5. वर्तमान में, न्यूनतम योगदान राशि केवल ₹100/- है। कोई भी सदस्य स्वेच्छा से इस राशि से अधिक का योगदान कर सकता है। सोसाइटी भविष्य में योगदान राशि को बढ़ाने या घटाने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
6. यदि किसी सदस्य के सहयोग में किसी माह अंतराल या रुकावट आती है तो उसे लाभ नहीं दिया जाएगा, लेकिन एक वर्ष के बाद नियमानुसार लगातार 90% सहयोग करने पर लाभ प्रदान किया जाएगा।
7. किसी भी सदस्य को पूर्व में दिया गया सहयोग वापस पाने का अधिकार नहीं होगा। लाभ प्राप्त करने के लिए उसे पुनः प्रारंभ से ही सहयोग करना आवश्यक होगा।
8. समस्त सदस्यों की लॉक इन पीरियड 10 माह रहेगा। लॉक इन पीरियड में जारी समस्त सहयोग करना अनिवार्य है। लॉक इन पीरियड 10 माह से तात्पर्य है कि यदि कोई सदस्य 1 जनवरी को नियमानुसार रजिस्ट्रेशन किया, यदि उसी वर्ष उसकी मृत्यु 31 अक्टूबर की रात 12 बजे से पूर्व तक हो जाती है तो, उसके नॉमिनी को सहयोग प्राप्त नहीं होगा।
9. किसी भी सदस्य को निरंतर बिना गैप/ब्रेक किये 10 सहयोग या 10 माह सहयोग के बाद ही वैध माना जाएगा, अर्थात यदि कोई सदस्य या पदाधिकारी जनवरी माह से अपना सहयोग प्रारम्भ करता है, तो वह सदस्य नवंबर माह में सहयोग पाने का हक़दार होगा।
10. वैधता तिथि माह के अंतिम कार्य दिवस को माना जाएगा। अर्थात यदि कोई सदस्य माह के बीच में सदस्यता लेता है, तो उसकी वैधता की गणना अगले माह के प्रथम कार्य दिवस से की जाएगी।
11. किसी भी सदस्य को 10 सहयोग या 10 माह की वैधता के बाद ही सहयोग किया जाएगा। किसी भी सदस्य के सहयोग करने मात्र से ही वह पात्र नहीं माना जाएगा न ही उसके नॉमिनी सहयोग के लिए दावा कर सकेंगे।
12. सदस्यता आवेदन में दिए गए विवरण में यदि कोई जानकारी झूठी पाई जाती है, तो सदस्य सहयोग प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकेगा और पूर्व में किए गए सहयोग की वापसी का अधिकार भी नहीं होगा।
13. सोसाइटी का निर्णय अंतिम होगा। जिला स्तरीय सत्यापन के बाद पात्र पाए जाने पर ही सहयोग दिया जाएगा।
14. किसी भी सदस्य या उसके नॉमिनी को कानूनी रूप से सहयोग के लिए दावा करने का अधिकार नहीं होगा।
15. सोसाइटी प्रयास करेगी कि नॉमिनी को एक सप्ताह के भीतर सहयोग मिल जाए।
16. यदि गलती से अधिक धनराशि भेज दी जाती है तो उचित साक्ष्य पर नॉमिनी को वापस करनी होगी। सोसाइटी प्रयास करेगी लेकिन गारंटी नहीं लेगी।
17. यदि कोई सदस्य सहयोग में ब्रेक करता है और 90% नियम में नहीं आता है, तो उसे फिर से 10 माह लगातार सहयोग करके वैध सदस्यता प्राप्त करनी होगी।
18. आत्महत्या की स्थिति में कोई आर्थिक सहयोग नहीं किया जाएगा। अन्य सभी मृत्यु मामलों में सहयोग किया जाएगा।
19. यदि नॉमिनी द्वारा सदस्य की हत्या की जाती है, तो उसे सहयोग नहीं मिलेगा। ऐसे में नया नॉमिनी चयन किया जा सकता है।
20. सहयोग सीधे नॉमिनी के खाते में भेजा जाएगा, इसलिए कोई न्यायिक दावा नहीं किया जा सकेगा।
21. सोसाइटी के खिलाफ अफवाह फैलाने या गलत आरोप लगाने पर सदस्यता रद्द की जा सकती है और कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
22. पदाधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार या सोसाइटी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर सदस्यता समाप्त की जा सकती है।
23. सभी सदस्यों को व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहना होगा, अन्यथा जानकारी के अभाव में होने वाली समस्या की जिम्मेदारी स्वयं की होगी।
24. सभी सदस्यों की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी।
25. दिवंगत सदस्य के नॉमिनी को सभी सहयोग का विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।
26. ब्लॉक/ज़िला पदाधिकारियों की सहायता से परिवार द्वारा दिवंगत सदस्य की सूचना निर्धारित डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हुए वेबसाइट पर फॉर्म भरकर भेजना होगा या दिवंगत सदस्य की सूचना सीधे हेल्पलाइन के व्हाट्सएप पर भेजना होगा।
27. दिवंगत सदस्य की सूचना उसी दिन वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। वेबसाइट पर दिवंगत सदस्य की सूचना दर्ज करने के लिए हर माह 1 से 25 तारीख़ तक ही लिंक खुला रहेगा।
28. वेबसाइट पर प्रतिदिन जो भी दिवंगत सदस्य की सूचना दर्ज होगा, उसका विवरण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रहेगा।
29. हर माह 1 से 25 तारीख़ तक जितने वैधानिक दिवंगत सदस्यों की सूचना वेबसाइट पर आई रहेगी।उन सभी की 26 से 30 तारीख़ तक स्थलीय सत्यापन कराया जाएगा। स्थलीय सत्यापन का तात्पर्य संबंधित ज़िले के ज़िला पदाधिकारी दिवंगत सदस्य के घर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए मृत्यु प्रमाण पत्र, दिवंगत सदस्य का आधार कार्ड, नॉमिनी का आधार कार्ड, बैंक पासबुक प्राप्त करेंगे व स्थलीय सत्यापन आख्या भरेंगे।ये सभी डॉक्यूमेंट्स सहयोग अलर्ट के साथ PDF बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जायेगा।
30. हर माह स्थलीय सत्यापन के उपरांत 1 से 15 तारीख़ तक सहयोग अलर्ट चलेगा। अर्थात हर माह 1 से 15 तारीख़ तक आप अपना आर्थिक सहयोग सीधे दिवंगत सदस्य के नॉमिनी के खाते में भेजेंगे। जिस माह वेबसाइट/हेल्पलाइन पर कोई मृत्यु की सूचना नहीं आयेगी उस माह कोई सहयोग नहीं करना होगा।
31. पंजीकरण 10 फरवरी,2025 से प्रारंभ है। वैधानिक सदस्यता के लिए लॉक इन पीरियड 10 माह है। इसलिए 10 फरवरी से 15 फरवरी, 2025 तक रजिस्ट्रेशन करने वाले सदस्य 01 दिसंबर, 2025 से वैध मानें जाएंगे। इसके बाद रजिस्ट्रेशन करने वाले सदस्यों की वैधानिकता रजिस्ट्रेशन करने के अगले महीने के पहले कार्य दिवस से प्रारंभ होगा। सहयोग की स्थिति में दिवंगत सदस्य की सूचना हेतु 01 दिसंबर, 2025 से वेबसाइट पर लिंक खुलेगा। सहयोग करने की की स्थिति में पहला सहयोग 01 जनवरी, 2026 से 15 जनवरी, 2026 के बीच किया जाएगा।
32. सभी सदस्यों को मनिहार वेलफेयर सोसाइटी की इस योजना में ₹50/- का वार्षिक दान देकर सदस्यता लेना अनिवार्य होगा।
33. प्रत्येक वर्ष, सोसाइटी को ₹50/- का वार्षिक दान करने के लिए अतिरिक्त 15 दिन का समय दिया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि वैधानिक सदस्यता बनाए रखने के लिए, आपको सोसाइटी के वार्षिक दान के एक वर्ष पूरा होने के 15 दिनों के भीतर पुनः ₹50/- का वार्षिक दान करना होगा।
34. कोई भी सदस्य सोसाइटी को दिए गए वार्षिक दान की वापसी का दावा नहीं करेगा।
35. सदस्यों द्वारा दिए गए ₹50/- वार्षिक दान को सोसाइटी निम्नलिखित कार्यों में ख़र्च करेगी।
A. वेबसाइट के निर्माण एवं संचालन में।
B. मोबाइल ऐप के निर्माण एवं संचालन में।
C. ज़िला एवं राज्य कार्यालयों के व्यय हेतु।
D. राज्य में नियुक्त कर्मचारियों के मानदेय हेतु।
E. दिवंगत सदस्य के घर जाकर स्थलीय सत्यापन करने में।
F. प्रचार-प्रसार एवं सदस्यता अभियान में।
G. सदस्यों को दुर्घटना की स्थिति में अधिकतम रु.1,00,000/- या अधिक के व्यय पर अधिकतम रू.25,000/- की सहायता करने में।
सहयोग के लिए आवश्यक पात्रता:
1- उत्तर प्रदेश में निवास करने वाला मनिहार समुदाय का व्यक्ति हो।
2- मनिहार वेलफेयर सोसाइटी की इस योजना का सदस्य हो।
3- सदस्य की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच हो।(केवल आधार कार्ड पर अंकित आयु ही वैध मानी जाएगी।)
4- किसी असाध्य रोग से पीड़ित न हो।
5- समाज की अपील पर लगातार सहयोग करना अनिवार्य है।
योगदान के समय आवश्यक दस्तावेज़:
1. दिवंगत सदस्य के आधार कार्ड की फोटोकॉपी।
2. नॉमिनी के आधार कार्ड की फोटोकॉपी।
3. नॉमिनी की पासबुक की फोटोकॉपी।
4. मनिहार वेलफेयर
सोसाइटी की इस
योजना का सदस्यता
प्रमाण पत्र।
5. एक पासपोर्ट फोटो।
6. मृत्यु प्रमाण पत्र।
7. ज़िला टीम का स्थलीय सत्यापन प्रपत्र।
नोट: मनिहार वेलफेयर सोसाइटी भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नियमों में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। विवाद की स्थिति में, संस्थापक सदस्यों के पास निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित है। किसी भी निर्णय की स्थिति में वेबसाइट पर अपलोड नियमों की प्रति ही मान्य होगी।
संशोधन संख्या – 01
प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक दिनांक:10/08/2025 के अनुसार सभी संस्थापक सदस्यों को आयु सीमा की कोई बाध्यता नहीं होगी,वे आजीवन सदस्यता ले सकते हैं।