मनिहार वेलफेयर सोसायटी अपने सम्मानित सदस्यों, पदाधिकारियों एवं समुदाय के भविष्य को लेकर सदैव चिंतित रहती है। इसके लिए वह आकस्मिक दुर्घटना सहयोग शुरू करने जा रही है. जिसमें मनिहार वेलफेयर सोसायटी अपने सदस्यों एवं पदाधिकारियों के परिवार के नामित व्यक्ति को उनकी मृत्यु की स्थिति में सोसायटी की अपील पर सोसायटी से जुड़े अन्य सभी सदस्यों द्वारा निर्धारित न्यूनतम राशि सीधे मृतक सदस्य के नामांकित व्यक्ति के खाते में स्थानांतरित कर आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। सभी सदस्यों को वित्तीय सहायता भेजना तथा लेनदेन विवरण भरकर लेनदेन रसीद सोसायटी की वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
सभी सदस्यों एवं पदाधिकारियों को मनिहार वेलफेयर सोसायटी की दुर्घटना सहायता नियमावली की शर्तों का पालन करना होगा।
1. मनिहार वेलफेयर सोसायटी का यह सहयोग कार्यक्रम पूर्णतः स्वैच्छिक है।
2. उत्तर प्रदेश में रहने वाला मनिहार समुदाय का कोई भी व्यक्ति मनिहार वेलफेयर सोसायटी की सदस्यता लेकर योजना का लाभ उठा सकता है।
3. सभी सदस्यों एवं पदाधिकारियों को मनिहार वेलफेयर सोसाइटी को ₹50/- का वार्षिक दान देकर सदस्यता लेना अनिवार्य होगा।
4. प्रत्येक वर्ष, सोसायटी को ₹50 का वार्षिक दान करने के लिए अतिरिक्त 15 दिन का समय दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि कानूनी सदस्यता बनाए रखने के लिए, आपको सोसायटी के वार्षिक दान के एक वर्ष पूरा होने के 15 दिनों के भीतर ₹50 का एक और वार्षिक दान करना होगा।
5. कोई भी सदस्य या पदाधिकारी सोसायटी को दिए गए वार्षिक दान की वापसी का दावा नहीं करेगा।
6. "जो सहयोग करेगा उसे लाभ होगा" के आधार पर समिति किसी सदस्य की मृत्यु की स्थिति में सहयोग की अपील करेगी।
7. इसमें सदस्यता लेने वाले मनिहार समुदाय के सदस्य या पदाधिकारी को बिना किसी अंतराल या ब्रेक के स्वेच्छा से प्रत्येक योगदान नामांकित व्यक्ति के खाते में भुगतान करना होगा।
8. वर्तमान में, न्यूनतम योगदान राशि केवल ₹100 है। कोई भी सदस्य स्वेच्छा से इस राशि से अधिक का योगदान कर सकता है। सोसायटी भविष्य में योगदान राशि को बढ़ाने या घटाने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
9. यदि किसी सदस्य या पदाधिकारी के अंशदान में किसी माह अंतराल या रुकावट आती है तो उसे लाभ नहीं दिया जाएगा, लेकिन एक वर्ष के बाद नियमानुसार 90% अंशदान लगातार करने पर सहयोग का लाभ प्रदान किया जाएगा।
10. किसी भी सदस्य या पदाधिकारी को पूर्व में दिया गया सहयोग वापस पाने का अधिकार नहीं होगा। लाभ प्राप्त करने के लिए उसे पुनः प्रारंभ से ही सहयोग प्रारम्भ करना आवश्यक होगा।
11. समस्त सदस्यों की लॉक इन पीरियड 10 माह रहेगा। लॉक इन पीरियड में जारी समस्त सहयोग करना अनिवार्य है। लॉक इन पीरियड 10 माह से तात्पर्य है कि यदि कोई सदस्य 1 जनवरी को नियमानुसार रजिस्ट्रेशन किया, यदि उसी वर्ष उसकी मृत्यु 31 अक्टूबर की रात 12 बजे से पूर्व तक हो जाती है तो, उसके नॉमिनी को सहयोग प्राप्त नहीं होगा।
12. किसी भी सदस्य अथवा पदाधिकारी को निरंतर बिना गैप/ब्रेक किये 10 सहयोग या 10 माह सहयोग के बाद ही वैध माना जाएगा, अर्थात यदि कोई सदस्य या पदाधिकारी जनवरी माह से अपना सहयोग आरम्भ करता है,तो वह सदस्य अथवा पदाधिकारी नवंबर माह में सहयोग पाने का हक़दार होगा।
13. वैधता तिथि माह के अंतिम कार्य दिवस को माना जाएगा। अर्थात यदि कोई सदस्य/पदाधिकारी माह के बीच में सदस्यता लेता है, तो उसकी वैधता की गणना अगले माह के प्रथम कार्य दिवस से की जाएगी ।
14. किसी भी सदस्य या पदाधिकारी को 10 सहयोग या 10 माह की वैधता के बाद ही सहयोग किया जाएगा। किसी भी सदस्य या पदाधिकारी के सहयोग करने मात्र से ही वह पात्र नहीं माना जाएगा ना ही उसके नॉमिनी सहयोग के लिए दावा कर सकेंगे।
15. मनिहार वेलफेयर सोसाइटी की सदस्यता आवेदन में दिए गये विवरण में यदि कोई विवरण झूठ या असत्य पाया जाता है,तो भी संबंधित सदस्य /पदाधिकारी सहयोग प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकेंगे और पूर्व में किए गए सहयोग की वापसी का अधिकार भी नहीं होगा।
16. मनिहार वेलफेयर सोसाइटी का निर्णय अंतिम माना जाएगा।किसी घटना के ज़िला स्तरीय टीम के स्थलीय सत्यापन के बाद ही सोसाइटी के निर्णय के अनुसार संबंधित सदस्य या पदाधिकारी को पात्र पाए जाने की स्थिति में ही सहयोग प्रदान किया जाएगा।
17. किसी भी सदस्य या पदाधिकारी या उसके नामिनी वैधानिक रूप से किसी सहयोग के वापसी या प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकेंगे।
18. मनिहार वेलफेयर सोसाइटी का प्रयास होगा कि संबंधित सदस्य पदाधिकारी को अधिकतम एक सप्ताह के अंदर सहयोग प्रदान करा दिया जाए।
19. सहयोग के दौरान या उसके बाद यदि किसी सदस्य द्वारा गलती से अधिक राशि किसी सहयोग हो रहे/हो चुके नॉमिनी के खाते में भेज दिया तो उचित साक्ष्य प्रस्तुत करने पर नॉमिनी द्वारा वो धनराशि सीधे उस सदस्य के खाते में वापस करना पड़ेगा। ग़लती से भेजी हुई धनराशि को वापस कराने की गारंटी सोसाइटी नही लेगी किन्तु वापस करवाने हेतु सार्थक और पूर्ण प्रयास करेगी।
20. यदि किसी सदस्य द्वारा सदस्य बनने के बाद सहयोग नहीं किया गया या कुछ महीने/वर्षों सहयोग करने के बाद 1 या 1 से अधिक सहयोग छोड़ दिया, परिणामस्वरूप 90% सहयोग के दायरे में भी नहीं आता है या अवैधानिक हो जाता है, ऐसी स्थिति में लगातार 10 माह सहयोग करके और 10 माह का समय पूरा करके पुनः वैधानिक सदस्यता प्राप्त कर सकता है।
21. किसी सदस्य द्वारा आत्महत्या की स्थिति में कोई आर्थिक सहयोग हेतु अपील नहीं की जाएगी। आत्महत्या के अलावा सभी तरह के मृत्यु पर आर्थिक सहयोग की अपील की जाएगी।
22. यदि सदस्य द्वारा बनाए गए नॉमिनी ने ही ख़ुद सदस्य की हत्या की है तो, ऐसी स्थिति में नॉमिनी को आर्थिक मदद नहीं किया जायेगा। ऐसे परिस्थिति में आवश्यकता पड़ने पर अपने स्वविवेक से संस्थापक मंडल दिवंगत सदस्य के यथोचित नॉमिनी का चयन करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
23. मनिहार वेलफेयर सोसाइटी सीधे दिवंगत सदस्य के नॉमिनी के खाते में आर्थिक सहयोग करवाती है, इसलिए सहयोग प्राप्त करने हेतु किसी व्यक्ति या सदस्य के पास किसी भी प्रकार की न्यायिक चुनौती देने का अधिकार नहीं होगा।
24. यदि कोई भी सदस्य मनिहार वेलफेयर सोसाइटी के ख़िलाफ़ दुष्प्रचार या अफ़वाह फैलाता है या बिना साक्ष्य या आकड़े प्रस्तुत किए आरोप लगाता है तो, सोसाइटी उसकी सदस्यता रद्द करने व विधिक कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगी।
25. यदि मनिहार वेलफेयर सोसाइटी के किसी पदाधिकारी के साथ कोई सदस्य अभद्र व्यवहार करते हुए या सोसाइटी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो, पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर उक्त सदस्य की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी।
26. सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु सोसाइटी के आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुपों में जुड़ कर सूचनाओं से अपडेट रहना होगा। सूचना के अभाव में यदि किसी सदस्य की वैधानिकता पर कोई प्रभाव पड़ता है तो, वह सदस्य स्वयं ज़िम्मेदार होगा।
27. मनिहार वेलफेयर सोसाइटी के सभी सदस्यों की सूची वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी।
28. दिवंगत सदस्य के नॉमिनी को सदस्यों द्वारा किए गए समस्त आर्थिक मदद का विवरण वेबसाइट के सहयोग सूची में सार्वजनिक ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा।
29. ब्लॉक/ज़िला पदाधिकारियों की सहायता से परिवार द्वारा दिवंगत सदस्य की सूचना निर्धारित डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हुए वेबसाइट पर फॉर्म भरकर भेजना होगा या दिवंगत सदस्य की सूचना सीधे हेल्पलाइन के व्हाट्सएप पर भेजना होगा।
30. दिवंगत सदस्य की सूचना उसी दिन वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। वेबसाइट पर दिवंगत सदस्य की सूचना दर्ज करने के लिए हर माह 1 से 25 तारीख तक ही लिंक खुला रहेगा।
31. वेबसाइट पर प्रतिदिन जो भी दिवंगत सदस्य की सूचना दर्ज होगा, उसका विवरण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रहेगा।
32. हर माह 1 से 25 तारीख़ तक जितने वैधानिक दिवंगत सदस्यों की सूचना वेबसाइट पर आई रहेगी।उन सभी की 26 से 30 तारीख़ तक स्थलीय सत्यापन कराया जाएगा। स्थलीय सत्यापन का तात्पर्य संबंधित ज़िले के ज़िला पदाधिकारी दिवंगत सदस्य के घर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए मृत्यु प्रमाण पत्र, दिवंगत सदस्य का आधार कार्ड, नॉमिनी का आधार कार्ड, बैंक पासबुक प्राप्त करेंगे व स्थलीय सत्यापन आख्या भरेंगे।ये सभी डॉक्यूमेंट्स सहयोग अलर्ट के साथ pdf बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जायेगा।
33. हर माह स्थलीय सत्यापन के उपरांत 1 से 15 तारीख़ तक सहयोग अलर्ट चलेगा। अर्थात हर माह 1 से 15 तारीख़ तक आप अपना आर्थिक सहयोग सीधे दिवंगत सदस्य के नॉमिनी के खाते में भेजेंगे। जिस माह वेबसाइट/हेल्पलाइन पर कोई मृत्यु की सूचना नहीं आयेगा उस माह कोई सहयोग नहीं करना होगा।
34. पंजीकरण 10 फरवरी,2025 से प्रारंभ है। वैधानिक सदस्यता के लिए लॉक इन पीरियड 10 माह है। इसलिए 10 फरवरी से 15 फरवरी 2025 तक रजिस्ट्रेशन करने वाले सदस्य 01 दिसंबर 2025 से वैध मानें जाएंगे। इसके बाद रजिस्ट्रेशन करने वाले सदस्यों की वैधानिकता रजिस्ट्रेशन करने के अगले महीने के पहले कार्य दिवस से प्रारंभ होगा। सहयोग की स्थिति में दिवंगत सदस्य की सूचना हेतु 01 दिसंबर 2025 से वेबसाइट पर लिंक खुलेगा। सहयोग करने की की स्थिति में पहला सहयोग 01 जनवरी 2026 से 15 जनवरी 2026 के बीच किया जाएगा।
35. सदस्यों द्वारा दिए गए ₹50/- वार्षिक दान को सोसाइटी निम्नलिखित कार्यों में ख़र्च करेगा।
A. वेबसाइट के निर्माण एवं संचालन में.
B. मोबाइल ऐप के निर्माण एवं संचालन में.
C. जिला एवं राज्य कार्यालयों के व्यय हेतु.
D. राज्य में नियुक्त कर्मचारियों के मानदेय हेतु.
E. मृत सदस्य के घर जाकर स्थलीय सत्यापन किया गया.
F. प्रचार-प्रसार एवं सदस्यता अभियान में.
G. सदस्यों को दुर्घटना की स्थिति में अधिकतम रु. की सहायता. का व्यय 25,000/- रू. 1,00,000/- या अधिक.
सहयोग के लिए आवश्यक पात्रता:
1- उत्तर प्रदेश में रहने वाले मनिहार समुदाय के सदस्य हों।
2- मनिहार वेलफेयर सोसायटी के सदस्य बनें।
3- आयु 18 से 55 वर्ष के बीच हो.
(केवल आधार कार्ड पर अंकित आयु ही वैध मानी जाएगी।)
4- किसी असाध्य रोग से पीड़ित न होना।
5- समाज की अपील पर लगातार सहयोग करना अनिवार्य है.
योगदान के समय आवश्यक दस्तावेज़:
1. मृत सदस्य के आधार कार्ड की फोटोकॉपी।
2. नॉमिनी के आधार कार्ड की फोटोकॉपी.
3. नॉमिनी की पासबुक की फोटोकॉपी.
4. मनिहार वेलफेयर सोसायटी का सदस्यता प्रमाण पत्र।
5. एक पासपोर्ट फोटो.
6. मृत्यु प्रमाण पत्र।
7. जिला टीम का स्थलीय सत्यापन प्रपत्र।
नोट: मनिहार वेलफेयर सोसायटी भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए नियमों में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। विवाद की स्थिति में, संस्थापक सदस्यों के पास निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित है।
किसी भी निर्णय की स्थिति में वेबसाइट पर अपलोड नियमों की प्रति ही मान्य होगी।