Manihar Welfare Society is always concerned about the future of its respected members, office bearers and community. For this, it is going to start accidental accident cooperation. In which Manihar Welfare Society will provide financial assistance to the nominee of the family of its members and office bearers in the event of their death, by all other members associated with the society on the appeal of the society, by directly transferring the minimum amount fixed by it to the account of the nominee of the deceased member. It will be mandatory for all the members to send financial assistance and upload the transaction receipt by filling the transaction details on the website of the society.
All the members and office bearers will have to follow the conditions of the accidental assistance rules of Manihar Welfare Society.
1. This cooperation program of Manihar Welfare Society is completely voluntary.
2. Any person of Manihar community residing in Uttar Pradesh can avail the benefits of the scheme by taking membership of Manihar Welfare Society.
3. It will be mandatory for all the members and office bearers to take membership by making an annual donation of ₹50/- to Manihar Welfare Society.
4. Each year, the Society will be given an additional 15 days to make an annual donation of ₹50. This means that to maintain legal membership, you must make another annual donation of ₹50 within 15 days of the completion of one year of the Society's annual donation.
5. No member or office bearer shall ever claim any refund of the annual donation made to the Society.
6. On the basis of “He who cooperates will benefit”, the society will appeal for cooperation in case of death of a member.
7. The member or office bearer of the Manihar community who takes membership in this will be required to voluntarily pay every contribution into the account of the nominee without any gap or break.
8. Currently, the minimum contribution amount is only ₹100. Any member may voluntarily contribute more than this amount. The Society reserves the right to increase or decrease the contribution amount in the future.
9. If there is a gap or break in the contribution of any member or office bearer for any month, then he will not be given the benefit, but after one year, in case of continuous 90% contribution as per the rules, the benefit of cooperation will be provided.
10. No member or office bearer will have the right to get back the cooperation given earlier. To get the benefit, it will be necessary for him to start the cooperation again from the beginning.
11. समस्त सदस्यों की लॉक इन पीरियड 10 माह रहेगा। लॉक इन पीरियड में जारी समस्त सहयोग करना अनिवार्य है। लॉक इन पीरियड 10 माह से तात्पर्य है कि यदि कोई सदस्य 1 जनवरी को नियमानुसार रजिस्ट्रेशन किया, यदि उसी वर्ष उसकी मृत्यु 31 अक्टूबर की रात 12 बजे से पूर्व तक हो जाती है तो, उसके नॉमिनी को सहयोग प्राप्त नहीं होगा।
12. किसी भी सदस्य अथवा पदाधिकारी को निरंतर बिना गैप/ब्रेक किये 10 सहयोग या 10 माह सहयोग के बाद ही वैध माना जाएगा, अर्थात यदि कोई सदस्य या पदाधिकारी जनवरी माह से अपना सहयोग आरम्भ करता है,तो वह सदस्य अथवा पदाधिकारी नवंबर माह में सहयोग पाने का हक़दार होगा।
13. वैधता तिथि माह के अंतिम कार्य दिवस को माना जाएगा। अर्थात यदि कोई सदस्य/पदाधिकारी माह के बीच में सदस्यता लेता है, तो उसकी वैधता की गणना अगले माह के प्रथम कार्य दिवस से की जाएगी ।
14. किसी भी सदस्य या पदाधिकारी को 10 सहयोग या 10 माह की वैधता के बाद ही सहयोग किया जाएगा। किसी भी सदस्य या पदाधिकारी के सहयोग करने मात्र से ही वह पात्र नहीं माना जाएगा ना ही उसके नॉमिनी सहयोग के लिए दावा कर सकेंगे।
15. मनिहार वेलफेयर सोसाइटी की सदस्यता आवेदन में दिए गये विवरण में यदि कोई विवरण झूठ या असत्य पाया जाता है,तो भी संबंधित सदस्य /पदाधिकारी सहयोग प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकेंगे और पूर्व में किए गए सहयोग की वापसी का अधिकार भी नहीं होगा।
16. मनिहार वेलफेयर सोसाइटी का निर्णय अंतिम माना जाएगा।किसी घटना के ज़िला स्तरीय टीम के स्थलीय सत्यापन के बाद ही सोसाइटी के निर्णय के अनुसार संबंधित सदस्य या पदाधिकारी को पात्र पाए जाने की स्थिति में ही सहयोग प्रदान किया जाएगा।
17. किसी भी सदस्य या पदाधिकारी या उसके नामिनी वैधानिक रूप से किसी सहयोग के वापसी या प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकेंगे।
18. मनिहार वेलफेयर सोसाइटी का प्रयास होगा कि संबंधित सदस्य पदाधिकारी को अधिकतम एक सप्ताह के अंदर सहयोग प्रदान करा दिया जाए।
19. सहयोग के दौरान या उसके बाद यदि किसी सदस्य द्वारा गलती से अधिक राशि किसी सहयोग हो रहे/हो चुके नॉमिनी के खाते में भेज दिया तो उचित साक्ष्य प्रस्तुत करने पर नॉमिनी द्वारा वो धनराशि सीधे उस सदस्य के खाते में वापस करना पड़ेगा। ग़लती से भेजी हुई धनराशि को वापस कराने की गारंटी सोसाइटी नही लेगी किन्तु वापस करवाने हेतु सार्थक और पूर्ण प्रयास करेगी।
20. यदि किसी सदस्य द्वारा सदस्य बनने के बाद सहयोग नहीं किया गया या कुछ महीने/वर्षों सहयोग करने के बाद 1 या 1 से अधिक सहयोग छोड़ दिया, परिणामस्वरूप 90% सहयोग के दायरे में भी नहीं आता है या अवैधानिक हो जाता है, ऐसी स्थिति में लगातार 10 माह सहयोग करके और 10 माह का समय पूरा करके पुनः वैधानिक सदस्यता प्राप्त कर सकता है।
21. किसी सदस्य द्वारा आत्महत्या की स्थिति में कोई आर्थिक सहयोग हेतु अपील नहीं की जाएगी। आत्महत्या के अलावा सभी तरह के मृत्यु पर आर्थिक सहयोग की अपील की जाएगी।
22. यदि सदस्य द्वारा बनाए गए नॉमिनी ने ही ख़ुद सदस्य की हत्या की है तो, ऐसी स्थिति में नॉमिनी को आर्थिक मदद नहीं किया जायेगा। ऐसे परिस्थिति में आवश्यकता पड़ने पर अपने स्वविवेक से संस्थापक मंडल दिवंगत सदस्य के यथोचित नॉमिनी का चयन करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
23. मनिहार वेलफेयर सोसाइटी सीधे दिवंगत सदस्य के नॉमिनी के खाते में आर्थिक सहयोग करवाती है, इसलिए सहयोग प्राप्त करने हेतु किसी व्यक्ति या सदस्य के पास किसी भी प्रकार की न्यायिक चुनौती देने का अधिकार नहीं होगा।
24. यदि कोई भी सदस्य मनिहार वेलफेयर सोसाइटी के ख़िलाफ़ दुष्प्रचार या अफ़वाह फैलाता है या बिना साक्ष्य या आकड़े प्रस्तुत किए आरोप लगाता है तो, सोसाइटी उसकी सदस्यता रद्द करने व विधिक कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगी।
25. यदि मनिहार वेलफेयर सोसाइटी के किसी पदाधिकारी के साथ कोई सदस्य अभद्र व्यवहार करते हुए या सोसाइटी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो, पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर उक्त सदस्य की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी।
26. सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु सोसाइटी के आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुपों में जुड़ कर सूचनाओं से अपडेट रहना होगा। सूचना के अभाव में यदि किसी सदस्य की वैधानिकता पर कोई प्रभाव पड़ता है तो, वह सदस्य स्वयं ज़िम्मेदार होगा।
27. मनिहार वेलफेयर सोसाइटी के सभी सदस्यों की सूची वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी।
28. दिवंगत सदस्य के नॉमिनी को सदस्यों द्वारा किए गए समस्त आर्थिक मदद का विवरण वेबसाइट के सहयोग सूची में सार्वजनिक ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा।
29. ब्लॉक/ज़िला पदाधिकारियों की सहायता से परिवार द्वारा दिवंगत सदस्य की सूचना निर्धारित डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हुए वेबसाइट पर फॉर्म भरकर भेजना होगा या दिवंगत सदस्य की सूचना सीधे हेल्पलाइन के व्हाट्सएप पर भेजना होगा।
30. दिवंगत सदस्य की सूचना उसी दिन वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। वेबसाइट पर दिवंगत सदस्य की सूचना दर्ज करने के लिए हर माह 1 से 25 तारीख तक ही लिंक खुला रहेगा।
31. वेबसाइट पर प्रतिदिन जो भी दिवंगत सदस्य की सूचना दर्ज होगा, उसका विवरण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रहेगा।
32. हर माह 1 से 25 तारीख़ तक जितने वैधानिक दिवंगत सदस्यों की सूचना वेबसाइट पर आई रहेगी।उन सभी की 26 से 30 तारीख़ तक स्थलीय सत्यापन कराया जाएगा। स्थलीय सत्यापन का तात्पर्य संबंधित ज़िले के ज़िला पदाधिकारी दिवंगत सदस्य के घर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए मृत्यु प्रमाण पत्र, दिवंगत सदस्य का आधार कार्ड, नॉमिनी का आधार कार्ड, बैंक पासबुक प्राप्त करेंगे व स्थलीय सत्यापन आख्या भरेंगे।ये सभी डॉक्यूमेंट्स सहयोग अलर्ट के साथ pdf बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जायेगा।
33. हर माह स्थलीय सत्यापन के उपरांत 1 से 15 तारीख़ तक सहयोग अलर्ट चलेगा। अर्थात हर माह 1 से 15 तारीख़ तक आप अपना आर्थिक सहयोग सीधे दिवंगत सदस्य के नॉमिनी के खाते में भेजेंगे। जिस माह वेबसाइट/हेल्पलाइन पर कोई मृत्यु की सूचना नहीं आयेगा उस माह कोई सहयोग नहीं करना होगा।
34. पंजीकरण 10 फरवरी,2025 से प्रारंभ है। वैधानिक सदस्यता के लिए लॉक इन पीरियड 10 माह है। इसलिए 10 फरवरी से 15 फरवरी 2025 तक रजिस्ट्रेशन करने वाले सदस्य 01 दिसंबर 2025 से वैध मानें जाएंगे। इसके बाद रजिस्ट्रेशन करने वाले सदस्यों की वैधानिकता रजिस्ट्रेशन करने के अगले महीने के पहले कार्य दिवस से प्रारंभ होगा। सहयोग की स्थिति में दिवंगत सदस्य की सूचना हेतु 01 दिसंबर 2025 से वेबसाइट पर लिंक खुलेगा। सहयोग करने की की स्थिति में पहला सहयोग 01 जनवरी 2026 से 15 जनवरी 2026 के बीच किया जाएगा।
35. सदस्यों द्वारा दिए गए ₹50/- वार्षिक दान को सोसाइटी निम्नलिखित कार्यों में ख़र्च करेगा।
A. In the creation and operation of the website.
B. In the creation and operation of the mobile app.
C. For the expenses of the district and state offices.
D. For the honorarium of the staff appointed at the state.
E. In the on-site verification at the house of the deceased member.
R. In the publicity and membership campaign.
L. In case of an accident to the members, a maximum assistance of Rs. 25,000/- on the expenditure of Rs. 1,00,000/- or more.
Required eligibility for cooperation:
1- Be a member of the Manihar community residing in Uttar Pradesh.
2- Be a member of the Manihar Welfare Society.
3- Be between 18 and 55 years of age.
(Only the age listed on the Aadhaar card will be considered valid.)
4- Not suffering from any incurable disease.
5- It is mandatory to continuously cooperate with the society's appeals.
Required documents at the time of contribution:
1. Photocopy of the deceased member's Aadhaar card.
2. Photocopy of the nominee's Aadhaar card.
3. Photocopy of the nominee's passbook.
4. Membership certificate of the Manihar Welfare Society.
5. One passport photo.
6. Death certificate.
7. District team's on-site verification form.
Note: The Manihar Welfare Society reserves the right to amend the rules to meet future needs. In the event of a dispute, the founding members reserve the right to decide.
In the event of any decision, only the copy of the rules uploaded on the website will be valid.