1- यह वित्तीय सहायता केवल वैधानिक सदस्यों को दुर्घटना की स्थिति में इलाज के लिए दी जाएगी।
2- सदस्यता शुल्क से प्राप्त अंशदान का अधिकतम 50% ही उपचार के लिए वित्तीय सहायता पर खर्च किया जा सकता है।
3- यह सहायता भी जिला कार्यकारिणी की अनुशंसा और स्थलीय निरीक्षण के बाद दी जायेगी।
4- यह सहायता सीधे संबंधित अस्पताल के खाते में की जाएगी। विषम परिस्थितियों में इसे संबंधित व्यक्ति के खाते में भी दिया जा सकता है।
5- यह सहायता केवल दुर्घटना की स्थिति में ही दी जाएगी। इस राशि का उपयोग बीमारी आदि में नहीं किया जायेगा।
6- इलाज में ₹1,00,000/- या अधिक के व्यय की दशा में ही अधिकतम ₹25,000/- का ही सहयोग किया जाएगा।
7- भविष्य में संसाधन उपलब्ध होने पर यह राशि बढ़ाई/घटाई जा सकती है।